India News (इंडिया न्यूज),Delhi News: राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP के विधायक नरेश बाल्यान को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। इससे पहले उनको 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। कोर्ट ने बाल्यान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी।
5 दिन की रिमांड मांगी थी
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शनिवार को नरेश बाल्यान को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ ये कार्रवाई पिछले साल दर्ज जबरन वसूली के 1 मामले में हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विधायक को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां 5 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड दी थी।
गिरफ्तारी जरूरी थी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नरेश की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील ने कहा था, जिन ऑडियो क्लिप का हवाला दिया गया, वो साल 2023 से सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। पुलिस ये नहीं बता रही है कि वो ऑडियो कहां से आया? पुलिल ने मेरे मुवक्किल की गिरफ्तारी का आधार भी नहीं बताया। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लिखित कारण बताना होगा। इस संबंध में नरेश बाल्यान को कोई नोटिस भी नहीं मिला था। सिर्फ बुलाया और कहा गया कि गिरफ्तारी जरूरी थी।
सहयोग नहीं किया
नरेश की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पिछले साल 5 जुलाई को 1 FIR दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता गुरुचरण ने कहा था कि उनके पास 1 कॉल आई, जिसमें कहा गया कि पैसे दो नहीं तो तुम्हारा वही हाल करेंगे जो मटियाला वाले का हुआ है। हमारे पास बातचीत का ऑडियो है। मामले में जांच पड़ताल चल रही है। हमने नरेश को पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया।
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