India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Private school vans: नोएडा परिवहन विभाग अब स्कूलों के निजी वैनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि निजी वैनों में स्कूली बच्चे सवार मिले तो न सिर्फ उनका चालान किया जाएगा, बल्कि वे वैनें जब्त भी की जाएंगी। हालांकि, वैन को जब्त करने से पहले बच्चों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा।

कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जरूरी

परिवहन विभाग ने बताया कि निजी वैनों का स्कूल बच्चों को लाना-ले जाना के लिए रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है, और यह रजिस्ट्रेशन केवल कमर्शियल श्रेणी में ही किया जा सकता है। बिना कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के वैनों का चलाना कानूनी रूप से गलत है, और यदि ऐसा पाया गया तो वैन को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।

निर्माण टीमें लगाएंगी कड़ी निगरानी

एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि निजी वैनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए अलग-अलग प्रवर्तन टीमें नियुक्त की जाएंगी। इन टीमों का काम सड़कों पर चलने वाली बिना लाइसेंस और बिना फिटनेस वैनों का पता लगाना और उन्हें जब्त करना होगा।

अधिक बच्चों के बैठने पर कार्रवाई

परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि स्कूली वैन में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रति अतिरिक्त बच्चा वैन का चालान किया जाएगा। इसके अलावा वैन के परमिट को भी निरस्त किया जा सकता है। विभाग ने यह भी कहा कि अभिभावकों को अपनी बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैन में क्षमता से अधिक बच्चे न बैठाए जाएं।

पिछले हादसों के अनुभव से मिली सीख

पिछले कुछ वर्षों में स्कूल वैनों से जुड़े हादसों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। नवंबर 2022 में जैतपुर गोल चक्कर के पास एक स्कूल वैन पलट गई थी, जिसमें सात बच्चे घायल हो गए थे। इसके अलावा, मार्च 2024 में दनकौर में एक स्कूल वैन में LPG सिलेंडर में आग लगने से चार बच्चे झुलस गए थे। इन हादसों ने परिवहन विभाग को कार्रवाई के लिए मजबूर किया है। परिवहन विभाग ने स्कूल वैन के मालिकों से अपील की है कि वे सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें और बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहें।

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