India News (इंडिया न्यूज), GRAP 4 Restrictions: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आपात बैठक के बाद सख्त कदम उठाए हैं। जानकारी के मुताबिक, एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत चरण तीन और चार को लागू कर दिया गया है। इसके तहत निर्माण और विध्वंस कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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जानें प्रमुख प्रतिबंध
निर्माण और विध्वंस कार्य पर खास रोक लगाई गई है। ऐसे सभी कार्य बंद रहेंगे, जिनसे धूल उड़ने के कारण प्रदूषण फैलता है। बता दें, वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल इंजन वाले चार पहिया वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित। इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों की व्यक्तिगत जरूरत के लिए इन वाहनों को छूट दी गई है, साथ ही, बीएस IV डीजल इंजन वाले मालवाहक ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश भी प्रतिबंधित। खनन और स्टोन क्रशर मशीनों पर भी रोक लगाई गई है। स्टोन क्रशर और खनन से संबंधित सभी गतिविधियां बंद रहेंगी।
जानें हवा की गुणवत्ता की स्थिति
दिल्ली और एनसीआर के अधिकांश शहरों में वायु गुणवत्ता “खराब” से “बहुत खराब” श्रेणी में पहुंच चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, प्रदूषण का स्तर जल्द ही गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है। 15 जनवरी की शाम को दिल्ली का एक्यूआई 396 तक पहुंच गया। ऐसे में, आवश्यक सेवाओं को छूट , आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपयोग होने वाले ट्रकों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। बताया गया है कि, प्रदूषण स्तर पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भी अनिवार्य किया गया है।