India News (इंडिया न्यूज), Delhi Election 2025: दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें, ताहिर ने याचिका में अनुरोध किया है कि उन्हें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के सदस्य के रूप में मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए।

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जानिए डिटेल में

जानकारी के मुताबिक, ताहिर हुसैन की यह याचिका पहले न्यायमूर्ति अमित शर्मा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद मामला न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के समक्ष आया, लेकिन समय की कमी के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद अब इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि 24 दिसंबर 2024 को ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका पर समन्वय पीठ ने नोटिस जारी किया था। इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने तीन दिसंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

ताहिर हुसैन पर कितने आरोप

रिपोर्ट के अनुसार, ताहिर हुसैन पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों के दौरान हिंसा भड़काने, साजिश रचने और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। इस मामले में उन्हें 2020 से जेल में रखा गया है। ऐसे में, दिल्ली चुनाव 2025 के लिए मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए ताहिर हुसैन ने अंतरिम जमानत की मांग की है। यह मामला राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट ताहिर हुसैन की याचिका पर क्या निर्णय लेता है।

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