India News (इंडिया न्यूज), Delhi Chunav 2025: दिल्ली दंगों के आरोपी और पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से 6 दिन की पैरोल मिलने के बाद आज (29 जनवरी) सुबह जेल से रिहा कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, ताहिर हुसैन 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) के उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं। 29 जनवरी से 3 फरवरी तक चुनाव प्रचार का हिस्सा बनने की अनुमति मिली है।

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हर दिन 12 घंटे चुनाव प्रचार की अनुमति

बताया गया है कि, सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को प्रतिदिन 12 घंटे (सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक) चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी कस्टडी पैरोल का पूरा खर्च उन्हें स्वयं उठाना होगा। बता दें, ओवैसी ने पैरोल की अपील की थी। ऐसे में, ताहिर हुसैन को पैरोल दिलाने के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार अपील की थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव प्रचार का अधिकार हर प्रत्याशी को मिलना चाहिए, भले ही वह किसी भी मुकदमे का सामना कर रहा हो। ओवैसी की पार्टी ने मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है।

2020 से जेल में बंद हैं ताहिर हुसैन

जानकारी के लिए बता दें, ताहिर हुसैन 2020 के दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक हैं और तभी से जेल में बंद हैं। उन पर दंगे भड़काने, हत्या, साजिश और यूएपीए के तहत गंभीर आरोप लगे है। दूसरी तरफ, ताहिर हुसैन को पैरोल मिलने के बाद विपक्ष ने इस फैसले की आलोचना की। कई राजनीतिक दलों ने कहा कि एक दंगा आरोपी को चुनाव प्रचार की अनुमति देना गलत संदेश देता है। अब देखना होगा कि ताहिर हुसैन की उम्मीदवारी मुस्तफाबाद सीट पर क्या असर डालती है और जनता का रुख क्या रहता है।

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