India News (इंडिया न्यूज), Kuldeep Sengar Bail: उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 फरवरी को मोतियाबिंद सर्जरी के लिए एक दिन की अंतरिम जमानत दी है। जानकारी के मुताबिक, अदालत ने सेंगर को 5 फरवरी तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का सख्त निर्देश भी दिया है।

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2017 में हिला देने वाला मामला

ऐसे में, 2017 में उन्नाव जिले की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका अपहरण कर दुष्कर्म किया। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया और दिल्ली की अदालत में सुनवाई हुई। बता दें, पीड़िता और उसके परिवार को न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस दौरान पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसमें सेंगर और उसके साथियों की भूमिका पाई गई। बता दें, 2019 में दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

जमानत पर उठ रहे सवाल

बता दें, कुलदीप सिंह सेंगर को मिली इस अंतरिम जमानत पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बीमारी और पारिवारिक कारणों का हवाला देकर कोर्ट से राहत मांगी थी, लेकिन अदालत ने हर बार सख्ती दिखाई। इस बार भी अदालत ने केवल सर्जरी के लिए एक दिन की जमानत दी है और तुरंत जेल वापसी का आदेश दिया है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि सेंगर को केवल आंख की सर्जरी के लिए एक दिन की राहत दी गई है और 5 फरवरी तक उन्हें फिर से जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। दूसरी तरफ, पीड़िता और उसके परिवार ने अनगिनत मुश्किलों के बावजूद न्याय की लड़ाई जारी रखी* और अदालत ने अपराधी को सजा भी दी। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि आगे सेंगर की सजा पर कोई और राहत मिलती है या नहीं।

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