India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Amanatullah Khan: दिल्ली के आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्लाह खान, जिन पर दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का आरोप है, को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद, उन्हें अपराधी को फरार करवाने में मदद करने का दोषी ठहराया है। विधायक खान के खिलाफ यह कार्रवाई तब की गई, जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने शावेज़ खान नामक अपराधी को छुड़वाने के लिए पुलिस टीम पर हमला किया। इस मामले में खान तीन दिनों से फरार हैं, और उनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में तलाश कर रही हैं।
पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए खान का बचाव
विधायक अमानतुल्लाह खान ने हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा शावेज़ खान की गिरफ्तारी का बचाव किया। उनका कहना है कि शावेज़ खान जमानत पर था और पुलिस ने गिरफ्तारी के समय गलत तरीके से उसे पकड़ा था। खान ने दावा किया कि शावेज़ खान के पास जमानत के कागजात थे, जिसे दिखाने के बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि, कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार शावेज़ खान को भगोड़ा घोषित किया गया था, और पुलिस का आरोप है कि खान और उनके समर्थकों ने उसे छुड़वाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला किया।
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अमानतुल्लाह का पुलिस पर आरोप
अमानतुल्लाह खान ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि कुछ पुलिसकर्मी उन्हें झूठे मामलों में फंसा रहे हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि वे जिस मामले में फंसा रहे हैं, वह पूरी तरह से गलत है और वे खुद को धोखा दे रहे हैं। खान के मुताबिक, उन्हें सोमवार को कुछ अस्थायी पंपों के खराब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे घटनास्थल पर पहुंचे थे। विधायक ने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में मौजूद कुछ लोग, जो खुद को पुलिस बताते थे, उन्हें धमका रहे थे और बाद में उस व्यक्ति ने कोर्ट का आदेश दिखाने के बाद पुलिस को छोड़ दिया।
पुलिस ने खारिज किया दावा
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि वे अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने विधायक पर सरकारी काम में बाधा डालने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है और उनके घर पर दो बार नोटिस चस्पा किए हैं।