India News (इंडिया न्यूज),  AR Rahman: दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर संगीतकार एआर रहमान के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित किया है। यह आदेश शास्त्रीय गायक पद्मश्री उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे पर सुनाया गया है। यह मामला तमिल फिल्म ‘पोन्नियिन सेलवन 2’ के लोकप्रिय गीत ‘वीरा राजा वीरा’ से जुड़ा है, जिसे कोर्ट ने डागर परिवार की रचना ‘शिव स्तुति’ की हूबहू नकल बताया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि यह गीत महज प्रेरित नहीं है, बल्कि ‘शिव स्तुति’ की पूरी नकल है, जिसमें सिर्फ कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। कोर्ट ने रहमान और फिल्म बनाने वाली कंपनी मद्रास टॉकीज को गाने के क्रेडिट में बदलाव करने और दिवंगत उस्ताद नासिर जहीरुद्दीन डागर और दिवंगत उस्ताद नासिर फैयाजुद्दीन डागर को उचित श्रेय देने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आर्थिक दंड और आदेश कोर्ट ने प्रतिवादियों को कोर्ट रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा करने और वादी डागर को 2 लाख रुपये का हर्जाना देने का भी आदेश दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि ओटीटी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नई क्रेडिट स्लाइड डाली जाए, जिसमें कहा जाए कि यह रचना दिवंगत उस्ताद एन. फैयाजुद्दीन डागर और दिवंगत उस्ताद जहीरुद्दीन डागर द्वारा रचित ‘शिव स्तुति’ पर आधारित है।

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शास्त्रीय संगीत की मूल रचनाएं कॉपीराइट एक्ट के तहत सुरक्षित

कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मूल रचनाएं कॉपीराइट एक्ट के तहत पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके रचनाकारों को उनके सभी वैधानिक अधिकार मिलेंगे। क्या है पूरा मामला उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने कोर्ट में दावा किया था कि फिल्म का गाना सीधे उनके पिता और चाचा द्वारा रचित “शिव स्तुति” से लिया गया है, जिसका इस्तेमाल बिना अनुमति और क्रेडिट के किया गया। इस विवाद को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी।

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