India News (इंडिया न्यूज), Summons against Dharmendra: पटियाला हाउस कोर्ट ने बॉलीवुड के जानेमाने अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ ‘गरम धरम ढाबा’ फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में समन जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) यशदीप चहल द्वारा जारी समन दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर धोखाधड़ी की थी।

समन आदेश में जज ने क्या कहा?

5 दिसंबर को आए समन आदेश में जज ने कहा कि रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य संकेत देते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध के तत्वों का विधिवत खुलासा किया गया है।” अदालत ने आगे कहा, “इसके अनुसार, क्रम संख्या 1 (धर्म सिंह देओल), 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को धारा 420, 120 बी के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत अदालत के समक्ष पेश किया जाता है।

क्रम संख्या 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी बुलाया जाता है।” मामले की आगे की सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी। अदालत ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि समन के चरण में, अदालत को मामले की प्रथम दृष्टया जांच करनी होती है और मामले के दोषों और खामियों की सावधानीपूर्वक जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

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क्या है पूरा मामला?

सुशील कुमार का मामला यह है कि अप्रैल 2018 में सह-अभियुक्तों ने धरम की ओर से उनसे संपर्क किया और उत्तर प्रदेश में एनएच-24/एनएच-9 पर गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का प्रस्ताव दिया। शिकायतकर्ता को कथित तौर पर यह कहकर फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया कि दिल्ली के कॉनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में गरम धरम ढाबा की शाखाएं प्रति माह लगभग 70 से 80 लाख रुपये का कारोबार कर रही हैं।

शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर सात प्रतिशत रिटर्न के बदले में 41 लाख रुपये का निवेश करना होगा। शिकायतकर्ता से यह भी वादा किया गया था कि उसे उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए पूरी मदद मिलेगी। बताया गया कि इस संबंध में शिकायतकर्ता और सह-अभियुक्तों के बीच कई ईमेल और बैठकों का आदान-प्रदान भी हुआ। कॉनॉट प्लेस स्थित “गरम धरम ढाबा” के शाखा कार्यालय में शिकायतकर्ता, उसके व्यापारिक सहयोगियों और सह-अभियुक्तों के बीच एक बैठक भी हुई।

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