India News (इंडिया न्यूज), High Court Rejects Kannada Actress Ranya Rao Bail Plea: कन्नड़ की जानी-मानी एक्ट्रेस रान्या राव को सोना तस्करी मामले में एक और तगड़ा झटका कोर्ट ने दिया है। दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार के दिन उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, केस के दूसरे आरोपी तरुण राजू को भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सावनूर विश्वजीत शेट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया। कोर्ट इस मामले में रान्या राव की जमानत याचिका दो बार खारिज कर चुकी है।
COFEPOSA के तहत मामला दर्ज
इस बीच, रान्या के खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत केस दर्ज हुआ है। इसके तहत केंद्र या राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अधिकतम 1 साल तक हिरासत में रख सकती है। वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली मुख्य एजेंसी केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (CEIB) ने अभिनेत्री और अन्य आरोपियों के खिलाफ COFEPOSA अधिनियम लगाया है।
राजू और साहिल सकारिया पर भी मामला दर्ज
सूत्रों ने बताया कि मामले में रान्या राव और अन्य द्वारा जमानत हासिल करने के बार-बार प्रयास करने के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने यह कदम उठाया है। अन्य आरोपियों तरुण राजू और साहिल सकारिया जैन पर भी COFEPOSA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव को 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सोने की कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी।
बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद रान्या राव
रान्या राव और मामले के अन्य दो आरोपी फिलहाल बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद हैं। मामले की जांच डीआरआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहे हैं। राज्य सरकार ने डीजीपी रामचंद्र राव की भूमिका की जांच के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया है। सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। सोने की तस्करी मामले में डीआरआई की जांच से पता चला है कि अभिनेत्री मामले के तीसरे आरोपी जैन के साथ हवाला लेनदेन में शामिल थी। जांच में पता चला है कि जैन की मदद से रान्या राव ने 49.6 किलोग्राम सोने की तस्करी की और 38.4 करोड़ रुपये का हवाला पैसा दुबई पहुंचाया।