India News (इंडिया न्यूज), Kunal Kamra: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर ‘देशद्रोही’ टिप्पणी करने के मामले में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कामरा ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।
पुलिस अब भी कर सकती है पूछताछ
जस्टिस सारंग कोटवाल और एसएम मोदक की पीठ ने यह भी कहा कि अगर पुलिस कामरा से पूछताछ करना चाहती है, तो उन्हें चेन्नई में ऐसा करना होगा। कामरा तमिलनाडु के निवासी हैं। अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता (कामरा) को खार पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। जांच जारी रह सकती है। अगर कामरा का बयान दर्ज किया जाना है, तो यह अग्रिम सूचना देने के बाद चेन्नई में किया जा सकता है।”
ट्रायल कोर्ट कामरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा
उल्लेखनीय है कि अदालत ने यह भी कहा कि अगर कामरा की मौजूदा याचिका हाईकोर्ट में लंबित रहने के दौरान मुंबई पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट कामरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। अदालत ने 16 अप्रैल को कामरा को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था, जिसे अब स्थायी कर दिया गया है।