India News (इंडिया न्यूज), Ranveer Allahbadia Case: यूट्यूब रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण एफआईआर और जांच की जद में आए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और साथी आरोपी आशीष चंचलानी की पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कोई राहत नहीं दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही इस अर्जी पर विचार किया जाएगा।
पासपोर्ट रिलीज करने की मांग खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की विदेश जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जांच दो हफ्ते में पूरी हो सकती है। इसलिए जांच पूरी होने के बाद पासपोर्ट रिलीज करने पर विचार किया जाएगा। दो हफ्ते में जांच पूरी हो सकती है।
कब होगी अगली सुनवाई
महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि दो हफ्ते में जांच पूरी होने की उम्मीद है। बेंच ने अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। रणवीर इलाहाबादिया के वकील ने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्हें जहां भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, वह वहां जाते हैं।
आशीष चंचलानी ने की ये मांग
रणवीर इलाहाबादिया ने केस रद्द करने के साथ ही असम और महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है। इस मामले में आरोपी आशीष चंचलानी की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा। चंचलानी ने असम और महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर को महाराष्ट्र में ट्रांसफर करने की मांग की है।