India News(इंडिया न्यूज़), Sushant Singh Rajput, दिल्ली: इस साल जुलाई में, दिल्ली हाई कोर्ट ने न्याय: द जस्टिस नामक फिल्म के आगे लॉन्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो कथित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित थी। अगस्त में, सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने फिल्म की जारी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। अब, दिल्ली HC ने फिल्म की निरंतर स्ट्रीमिंग को रोकने की उनकी याचिका को खारिज करने के सिंगल जज बैन्च के आदेश के खिलाफ सुशांत के पिता की याचिका को 12 फरवरी, 2024 के लिए पोस्ट कर दिया है।

12 फरवरी को सुशांत सिंह राजपूत के केय पर सुनवाई करेगा दिल्ली HC

INS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली कोर्ट फिल्म ‘न्याय: द जस्टिस’ के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका पर अगले साल 12 फरवरी को सुनवाई करेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा और रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने सभी संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। बता दें की अगस्त में, जस्टिस वर्मा और धर्मेश शर्मा की बैन्ट ने कथित तौर पर फिल्म मेकर सहित कई लोगों को नोटिस जारी किया था, जिन पर कृष्ण किशोर सिंह ने आरोप लगाया है कि वे उनके मृत बेटे के जीवन का नाजायज फायदा’ उठा रहे हैं।

फिल्म के बारे में

यह फिल्म सुशांत की मौत के एक साल बाद जून 2021 में OTT प्लेटफॉर्म लैपलैप पर रिलीज हुई थी। इस साल जुलाई में, दिल्ली HC ने यह कहते हुए फिल्म की स्ट्रीमिंग रोकने से इनकार कर दिया कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के व्यक्तित्व के अधिकार 2020 में उनकी मृत्यु के साथ ‘समाप्त’ हो गए थे।

जज ने क्या कहा ?

न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की सिंगल जज बैन्च ने अपने फैसले में कहा, “आक्षेपित फिल्म में शामिल और दिखाई गई जानकारी पूरी तरह से मीडिया में दिखाई गई वस्तुओं से ली गई है और इसलिए, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गठन करती है। इसलिए, उसके आधार पर फिल्म बनाने में, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादियों ने राजपूत के किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया है, वादी के तो बिल्कुल भी नहीं।”

 

ये भी पढ़े-