इंडिया न्यूज़: (High Court Told Google Remove False Content on Aaradhya) दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने गुरुवार, 20 अप्रैल को बच्चन परिवार की बेटी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि हाई कोर्ट ने कई यूट्यूब चैनलों को एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) की बेटी आराध्या (Aaradhya) के स्वास्थ्य पर भ्रामक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया है।
अभिषेक और आराध्या ने दर्ज कराया था मुकदमा
आपको बता दें कि अदालत ने नाबालिग बच्ची और उसके पिता द्वारा दायर एक मुक़दमे के सम्बन्ध में गूगल को अपने प्लेटफॉर्म से कुछ वीडियो हटाने का निर्देश दिया। इन वीडियों में दावा किया गया था कि आराध्या बच्चन गंभीर रूप से बीमार थीं और अब नहीं रहीं। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सम्मान के साथ व्यवहार करने का अधिकार है और बच्चे के स्वास्थ्य के संबंध में भ्रामक जानकारी का प्रसार कानून में पूरी तरह से असहनीय है।
अदालत ने अंतरिम आदेश में गूगल से वीडियो हटाने को कहा
अदालत ने अंतरिम आदेश में गूगल से वीडियो को अपलोड करने वालों के विवरण के बारे में सूचित करने के लिए कहा और स्पष्ट किया कि इस तरह के वीडियो जब भी गूगल के संज्ञान में लाए जाते हैं, उन्हें भी हटा दिया जाए। अदालत ने आदेश दिया, “प्रतिवादी 1 से 9 (यूट्यूब चैनल) को वादी के स्वास्थ्य या शारीरिक स्थिति से संबंधित नेट पर किसी भी सार्वजनिक मंच पर किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने, साझा करने और प्रसारित करने से पूरी तरह से रोक दिया जाता है।”
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी नंबर 10 (Google) याचिका में उल्लिखित सभी वीडियो को तुरंत हटा देगा और निष्क्रिय कर देगा। अदालत ने टिप्पणी की कि कम उम्र के बच्चे के बारे में गलत सूचना फैलाना बच्चे के हितों में पूर्ण उदासीनता को दर्शाता है।