India News (इंडिया न्यूज), Burial Honours Settlement Bill : हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही चल रही है। इस दौरान हरियाणा में शवों के साथ प्रदर्शन और पार्थिव शरीर के अपमान को रोकने के लिए बुधवार को विधानसभा में फिर से हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक पारित किया गया।

कुमारी सैलजा ने कहा – प्रदेश में न सिर्फ ‘गरीबों’ की संख्या बढ़ रही, बल्कि प्रदेश पर ‘कर्ज का बोझ’ भी बढ़ रहा, सरकार को गंभीरता दिखाते हुए करना होगा काम 

  • इसके तहत 6 महीने से 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा
  • हरियाणा में सड़क पर लाश रख प्रदर्शन पर रोक
  • 3 साल तक कैद होगी, 1 लाख जुर्माना भी लगेगा, विधानसभा में बिल पास

Burial Honours Settlement Bill : 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा

अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके तहत 6 महीने से 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा।अब यह बिल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के माध्यम से मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की हरी झंडी मिलते ही नया कानून लागू हो जाएगा। Burial Honours Settlement Bill

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शव को स्वीकार नहीं करते हैं तो संबंधित क्षेत्र के थानेदार अंतिम संस्कार कराएंगे

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बिल को सदन पटल पर रखा। नए कानून के तहत शव के साथ सड़कों पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। अगर परिजन या रिश्तेदार शव को स्वीकार नहीं करते हैं तो संबंधित क्षेत्र के थानेदार अंतिम संस्कार कराएंगे। अगर कोई व्यक्ति या समूह शव के साथ प्रदर्शन करता है तो उसे छह महीने से लेकर तीन साल तक कैद और एक लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा।

पिछले साल भी लाया गया था। गौरतलब है कि यह विधेयक पिछले साल भी विधानसभा के बजट सत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक-2024 सदन में पारित किया था। Burial Honours Settlement Bill

जनहित में 4 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पास किए गए

  • मुख्यमंत्री Nayab Saini ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की 10वें दिन की कार्यवाही में भाग लिया, इस दौरान जनहित में 4 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पास किए गए।
  • हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025 पास किया गया। इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और ₹5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  • जुआ-सट्टा विधेयक-2025 सदन में पारित हुआ। इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी।
  • हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024 सदन में पारित किया गया। इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
  • हरियाणा शव सम्मान निपटान बिल भी आज सदन में पास किया गया है।

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