India News (इंडिया न्यूज), Ramlu murder case : हिसार के चर्चित रमलू हत्याकांड में एडीजे गगनदीप मित्तल की अदालत ने दोषी राममेहर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मालूम रहे कि चार दिन पहले ही कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था जिसे अब अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
आखिर क्या था मामला?
आपको जानकारी दे दें कि 6 अक्तूबर, 2020 को हांसी में व्यापारी राममेहर ने 1.41 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम के लालच में डाटा गांव के रमलू की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उसके बाद पहचान छिपाने के लिए कार में आग लगा दी। चौंकाने वाली बात यह थी कि राममेहर और रमलू की कद-काठी एक जैसी थी, जिससे वह अपनी मौत का नाटक कर बीमा क्लेम हड़पना चाहता था लेकिन धरा गया।
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परिजनों ने मांगी कड़ी सजा
रमलू के परिवार में 10 लोग थे, जोकि पूरी तरह उसी पर आश्रित थे। उसकी मौत से परिवार आर्थिक और मानसिक संकट में आ गया है। परिजनों ने कहा कि राममेहर को कठोर सजा मिलनी चाहिए थी, ताकि समाज में ऐसा अपराध दोबारा न हो। कोर्ट ने उक्त मामले में सुनवाई के दौरान राममेहर को दोषी करार दिया, जबकि उसकी सहयोगी राधा को पहले ही बरी कर दिया गया था।
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