India News (इंडिया न्यूज), Crop Residue Burning : हरियाणा में इन दिनों गेंहू की फसल कटाई का समय चल रहा है, जिसको लेकर कृषि विभाग फुल एक्शन मोड में है। फसल अवशेष जलाने वालों पर विभाग की टीमें अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगी, कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ वजीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि किसान गेहूं फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों में आग लगा देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और भूमि की उर्वरता में कमी आती है, साथ ही जान माल की हानि का डर भी बना रहता है। जिस पर सरकार द्वारा फसल अवशेषों में आगजनी करने पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। Crop Residue Burning
Crop Residue Burning : किसानों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार
रोक के बावजूद फसल अवशेषों में आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ प्रशासन एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। जिसके लिए कृषि विभाग ने 70 टीमें गठित की है।वीओ-1-करनाल कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ वजीर सिंह ने बताया जिला करनाल में अब तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 405000 एकड़ में गेहूं की रजिस्ट्रेशन की गई है। गेंहू कटाई के बाद कुछ किसान उसके बचे अवशेषों में आग लगा देते हैं।
आग लगाने से जहा वातावर्ण दूषित हो जाता है वही धुवे के कारण हादसे होने का खतरा बढ़ जाता है। भूमि की शक्ति का भी नुकसान होता है। जिसको लेकर सरकार द्वारा भी फसल अवशेष में आग लगाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। Crop Residue Burning
Crop Residue Burning : रोक के लिए 70 टीमों को गठित किया गया, 30000 तक अधिकतम जुर्माना
रोक के बावजूद अगर कोई किसान फसल अवशेष में आग लगाएगा तो ₹30000 तक अधिकतम जुर्माना वसूल किया जाएगा। कृषि अधिकारी ने कहा फसल अवशेषों में आग जलाने पर रोक के लिए 70 टीमों को गठित किया गया है गांव दर गांव जाकर किसानों से बातचीत भी करेगी और आग जलाने की घटनाओं पर अपनी पैनी नजर भी बना कर रखेगी। अगर फिर भी कोई किसान आग लगाता है तो उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। कृषि विभाग की ओर से किसानों को अनुरोध भी किया जा रहा है इस विषय पर वह साथ दें और फानो में आग न लगाएं। Crop Residue Burning