India News (इंडिया न्यूज), Divyanshu Budhiraja Court Relief : हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एवं करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रहे दिव्यांशु बुद्धिराजा को अवैध होर्डिंग्स लगाने के केस में पंचकूला की अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव (2024) के दौरान यह मामला काफी सुर्खियों में रहा, जिसमें बुद्धिराजा ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना किया। वहीं इस मामले को करीब छह साल बाद लोक सभा चुनाव में करनाल सीट से दिव्यांशु के कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार बनाये जाने के दौरान खूब तूल दी गई थी। Divyanshu Budhiraja Court Relief
Divyanshu Budhiraja Court Relief : भाजपा ने कांग्रेस व उनकी छवि खराब करने काम किया था
वहीं इस मामले में बरी होने के बाद दिव्यांशु बुद्धिराजा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने कांग्रेस व उनकी छवि खराब करने काम किया था। बुद्धिराजा ने बताया कि उन पर आरोप लगाया था कि एनएसयूआइ अध्यक्ष के रूप में पंचकूला शहर में अवैध होर्डिंग्स लगाए थे, जिसमें उन्होंने खुद को बार-बार निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना किया, जिसमें आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। अवैध होर्डिंग्स मामले में माननीय अदालत ने सुनवाई करते हुए उन्हें बरी कर दिया है।
दबाव की राजनीति करती है भाजपा
बुद्धिराजा ने कहा कि भाजपा दबाव की राजनीति करती है और विपक्ष को खत्म करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस मजबूत है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में हर वर्ग परेशान है। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी हर कोई भाजपा से दुखी है। प्रदेश में विकास के नाम पर भाजपा ने केवल जनता से वोट हथियाएं है। आए दिन लूट, चोरी, स्नैचिंग हत्या, जैसी घटनाएं बढ़ रही है। जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। Divyanshu Budhiraja Court Relief
Divyanshu Budhiraja Court Relief : ये था मामला
बता दें कि 28 जनवरी 2018 को सेक्टर-14 थाना पुलिस ने दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 की धारा उए के तहत दर्ज किया था। मामले में अभियोजन पक्ष ने नगर निगम पंचकूला के तत्कालीन आयुक्त राजेश जोगपाल की शिकायत के आधार पर आरोप लगाया था कि बुद्धिराजा ने एनएसयूआइ अध्यक्ष के रूप में पंचकूला शहर में अवैध होर्डिंग्स लगाए थे। नगर निगम आयुक्त कार्यालय से दी शिकायत में बताया था कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन आफ इंडिया द्वारा विभिन्न मुख्य चौकों पर बिना अनुमति फ्लेक्स साइन बोर्ड और – होर्डिंग्स लगाए गए हैं। Divyanshu Budhiraja Court Relief
ये है अदालत का फैसला
इस पर अदालत ने कहा किसी ने बुद्धिराजा को होर्डिंग लगाते हुए नहीं देखा। अपने निर्णय में अदालत ने अभियोजन पक्ष की गंभीर खामियों की कड़ी आलोचना की। अदालत ने कहा कि किसी भी अभियोजन गवाह ने बुद्धिराजा को होर्डिंग लगाते हुए नहीं देखा और न ही जांच में उन मजदूरों या ठेकेदारों को शामिल किया गया जो उनके निर्देश पर काम कर रहे थे। Divyanshu Budhiraja Court Relief
अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल बुद्धिराजा के एनएसयूआइ अध्यक्ष पद पर आधारित था, जबकि उनके उस समय के पद का भी कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया। जिसमें दिव्यांशु बुधिराजा को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।