India News (इंडिया न्यूज), Panipat Municipal Corporation : बीते सप्ताह 3 जुलाई को मौजूदा पानीपत नगर निगम का गठन हुए  पूरे 100 दिन हो गए हालांकि आज तक नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं कराया  गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और म्युनिसिपल कानून के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि बेशक पानीपत नगर निगम सदन की पहली सामान्य बैठक 11 अप्रैल 2025 को सम्पन्न हुई हुई, जिसमें नगर निगम का बजट पारित किया गया था। Panipat Municipal Corporation

  • पिछली पानीपत  नगर निगम गठन के दो वर्षो बाद कराया गया था दोनों पदों का चुनाव

Panipat Municipal Corporation : नगर निगम की सबसे पहली बैठक की तारीख 25 मार्च 2025  ही मानी जायेगी

परन्तु हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 और हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 के अनुसार वर्तमान पानीपत नगर निगम की सबसे पहली बैठक की तारीख 25 मार्च 2025  ही मानी जायेगी जिस दिन पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय शपथ-ग्रहण समारोह में करनाल मंडल के आयुक्त राजीव रतन, आई.ए.एस. द्वारा पानीपत नगर निगम की  प्रत्यक्ष  नव-निर्वाचित मेयर कोमल सैनी और निगम क्षेत्र के सभी 26 वार्डों से निर्वाचित नगर निगम सदस्यों (जिन्हें आम तौर  पर पार्षद/ काउंसलर कहा जाता है हालांकि नगर निगम कानून में यह शब्द नहीं है) को पद और निष्ठा की शपथ दिलाई गई थी।

चुनाव 20 मई 2025 तक करवा लिया जाना चाहिए था

बहरहाल, हेमंत ने आगे  बताया कि हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 के मौजूदा  नियम संख्या 71(2) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि नगर निगम के आम चुनावों के बाद  निर्वाचित नगर निगम मेयर/सदस्यों के नाम नोटिफाई होने के 60 दिनों के भीतर नगर निगम कमिश्नर द्वारा 48 घंटे के नोटिस पर सदन की बैठक बुलाई जाएगी, जिसके एजेंडा में  सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का निर्वाचन करवाना होगा।

चूँकि पानीपत नगर निगम की नव-निर्वाचित मेयर कोमल सैनी और निगम क्षेत्र के सभी 26 वार्डों से निर्वाचित नगर निगम सदस्यों के नाम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 मार्च 2025 को प्रदेश सरकार के गजट में नोटिफिकेशन मार्फ़त अधिसूचित किये गए थे, इसलिए नियमानुसार हिसार नगर निगम के सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर का चुनाव 20 मई 2025 तक करवा लिया जाना चाहिए था। Panipat Municipal Corporation

अब इसके पीछे कोई प्रशासनिक कारणया राजनैतिक दबाव अथवा कुछ और, यह सार्वजनिक नहीं

हालांकि आज तक पानीपत नगर निगम के मौजूदा कमिश्नर पंकज, आई.ए.एस., जो मूल रूप से पानीपत जिले के अतिरिक्त उपायुक्त (ए.डी.सी.) है एवं नगर कमिश्नर का उनके पास अतिरिक्त कार्यभार है, द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो उनकी उक्त नियमानुसार कानूनन दायित्व/जिम्मेदारी  है, अब इसके पीछे क्या कोई प्रशासनिक कारण हैं या राजनैतिक दबाव अथवा कुछ और, यह सार्वजनिक नहीं है। Panipat Municipal Corporation

दोनों अधिकारियों के शामिल होने का कोई औचित्य नहीं बन

उन्होंने आगे बताया कि हालांकि हरियाणा नगर निगम चुनाव नियमावली, 1994 में सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाने के लिए नियम संख्या 71(2) में केवल नगर निगम कमिश्नर को ही स्पष्ट तौर पर अधिकृत किया गया है जो इस सम्बन्ध  में बैठक बुलायेगा जिस बैठक की अध्यक्षता हालांकि नगर निगम मेयर द्वारा की जायेगी परन्तु चूंकि नियम संख्या 72 में, जो इन चुनावों में वोटिंग (मतदान) से संबंधित है, में डिवीजनल कमिश्नर (मंडलायुक्त) का भी उल्लेख है, हालांकि एक ही चुनाव में उक्त दोनों अधिकारियों के शामिल होने का कोई औचित्य नहीं बनता। Panipat Municipal Corporation

इस सम्बन्ध में कानून और निर्वाचन नियमो में कोई  उल्लेख ही नहीं

लिखने योग्य है कि साढ़े 6 वर्ष पूर्व  दिसंबर, 2018 में तत्कालीन पानीपत नगर निगम के आम चुनाव करवाए गए थे हालांकि उक्त चुनावो के पूरे दो वर्षो बाद  जनवरी, 2021 में पानीपत नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराया गया था, रोचक बात यह है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को सम्बंधित मंडल आयुक्त द्वारा नहीं बल्कि नगर निगम कमिश्नर द्वारा पद और निष्ठां की शपथ दिलवाई जा रही है हालांकि इस सम्बन्ध में कानून और निर्वाचन नियमो में कोई  उल्लेख ही नहीं है।  Panipat Municipal Corporation

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