India News (इंडिया न्यूज), Haryana CS Anurag Rastogi : हरियाणा सरकार के वर्तमान मुख्य सचिव 1990 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी अनुराग रस्तोगी जिनकी सेवानिवृत्ति इसी माह 30 जून 2025 को निर्धारित है, को हालांकि आगामी छ: महीनों के लिए आई.ए.एस. में एक्सटेंशन (सेवा-विस्तार) प्रदान किये जाने की प्रबल सम्भावना है। Haryana CS Anurag Rastogi

हरियाणा सरकार द्वारा रस्तोगी, जो अगस्त,2022 से प्रदेश सरकार के वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, को सर्वप्रथम  गत वर्ष नवम्बर महीने के आरम्भ में  कुछ दिनों के लिए मुख्य सचिव के पद का कार्यभार प्रदान किया गया था जब तत्कालीन मुख्य सचिव टी.वी.एन.प्रसाद  (वर्तमान में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त)  31 अक्टूबर 2024 को आई.ए.एस. से सेवानिवृत हो गए थे एवं 1989 बैच के आई.ए.एस. विवेक जोशी ने मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण नहीं किया था।

  • मौजूदा नियमानुसार प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा मुख्य सचिव को अधिकतम 6 माह की एक्सटेंशन संभव : एडवोकेट

Haryana CS Anurag Rastogi : मुख्य सचिव बनने के बावजूद रस्तोगी के पास आज भी वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव का अतिरिक्त कार्यभार

बहरहाल, फरवरी में जोशी के भारतीय निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त होने के बाद रस्तोगी को 19 फरवरी  2025 को नियमित तौर पर हरियाणा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था, हालांकि मुख्य सचिव बनने के बावजूद रस्तोगी के पास आज भी वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव का अतिरिक्त कार्यभार है। बहरहाल, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट एवं प्रशासनिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि इसी माह 20 जून को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे चूंकि उनकी जन्म तिथि 21 जून  1965 हैं। Haryana CS Anurag Rastogi

मुख्य सचिव रस्तोगी की आईएएस से सेवानिवृत्ति इसी महीने 30 जून 2025 को निर्धारित

हालांकि  क्योंकि वह किसी संवैधानिक पद पर नहीं। अपितु प्रदेश आईएएस कैडर के लिए निर्धारित वरिष्ठतम पद अर्थात मुख्य सचिव पद पर तैनात हैं एवं चूँकि अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवानिवृति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 16 (1 )  के अनुसार आईएएस/आईपीएस/आइएफ़एस अधिकारी  जिस महीने 60 वर्ष की आयु पूर्ण करता है, उसी माह की अंतिम तारिख की बाद दोपहर से वह सेवानिवृत्त होता है। इसलिए मुख्य सचिव रस्तोगी की आईएएस से सेवानिवृत्ति इसी महीने 30 जून 2025 को निर्धारित है। Haryana CS Anurag Rastogi

अधिकतम छः माह तक की सेवा में एक्सटेंशन प्रदान कर सकती है

हेमंत ने आगे बताया कि नवम्बर, 2005 में उपरोक्त नियम में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन के फलस्वरूप हालांकि अगर सम्बंधित राज्य सरकार केंद्र को  प्रदेश के मुख्य सचिव को सेवा अर्थात आईएएस में एक्सटेंशन (सेवा-विस्तार) के लिए जन-हित में अपनी ओर ठोस सिफारिश भेजे, तो केंद्र सरकार उस प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर तैनात एवं रिटायर होने वाले आईएएस अधिकारी को अधिकतम छः माह तक की सेवा में एक्सटेंशन प्रदान कर सकती है।

भूपेंद्र  हुड्डा सरकार में तत्कालीन मुख्य सचिव पी.के. चौधरी को छः माह की एक्सटेंशन प्रदान दी गयी थी

इस बारे में हेमंत ने हरियाणा प्रदेश में इससे पहले हुए ऐसे मामलों के बारे में बताया कि सर्वप्रथम वर्ष 1996 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव एम.सी. गुप्ता को तत्कालीन बंसी लाल सरकार के दौरान अगस्त, 1996 से जनवरी , 1997 तक छह माह का सेवा विस्तार दिया गया था। उस समय हालांकि आईएएस अधिकारियों की सेवानिवृति की आयु 58 वर्ष होती थी, जिसे बाद में मई, 1998 में बढ़ा कर 60 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद वर्ष  2013 में  भूपेंद्र  हुड्डा सरकार में तत्कालीन मुख्य सचिव पी.के. चौधरी को जुलाई, 2013 से दिसंबर, 2013 तक ऐसी ही छः माह की एक्सटेंशन प्रदान दी गयी थी। Haryana CS Anurag Rastogi

हुड्डा सरकार के ही दौरान 2014 में प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव शकुंतला जाखू, जो हालांकि 30 सितम्बर, 2014 को रिटायर होने वाली थी परन्तु तत्कालीन 13वीं हरियाणा विधानसभा आम चुनावो के चलते उन्हें 30 नवंबर, 2014 अर्थात दो माह और अपने पद पर रहने दिया गया था। इसी प्रकार जाखू से पहले के मुख्य सचिव एस.सी. चौधरी जो  30 अप्रैल 2014 को सेवानिवृत  होने वाले थे, उन्हें भी तत्कालीन लोकसभा आम चुनावों के चलते  31 जुलाई, 2014 तक मुख्य सचिव रहे थे।

Haryana CS Anurag Rastogi : ऐसा केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता

हेमंत ने इस विषय पर आगे बताया  कि मौजूदा व्यवस्था अनुसार अखिल भारतीय  सेवाओं जैसे आईएएस/ आईपीएस/आईएफएस  अधिकारियों को उनकी रिटायरमेंट अर्थात 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा में एक्सटेंशन (सेवा विस्तार ) देने की शक्ति केवल केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति सम्बन्धी समिति के पास ही होती है जिसमें  मौजूदा तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही शामिल है। वर्ष 1958 की सेवानिवृत्ति नियमावली के नियम 16 (1 ) में उपरोक्त समिति द्वारा छूट देकर ही ऐसे अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु के बाद एक्सटेंशन दी जा सकती है, परन्तु ऐसा केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है।

1 जनवरी  2025 से हालांकि एक वर्ष का एक्सटेंशन प्रदान किया गया था

इसी वर्ष हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और 1990 बैच के आईएएस प्रबोध सक्सेना, जिनकी 31 मार्च  2025 को सेवानिवृति निर्धारित थी, उन्हें 1 अप्रैल 2025 से छ: महीने का सेवा विस्तार प्रदान किया गया था। इसी प्रकार 1990 बैच के आईएएस एवं ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा, जिनकी 31 दिसम्बर 2024 को रिटायरमेंट निर्धारित थी, उन्हें  1 जनवरी  2025 से हालांकि एक वर्ष का एक्सटेंशन प्रदान किया गया था। Haryana CS Anurag Rastogi

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान व सांसद दीपेन्द्र हुड्डा पहुंचे किसान बिजेंद्र संधू के घर, श्रद्धांजलि दी व न्याय दिलाने का भरोसा दिया, घटना को लेकर जताई ‘बड़ी’ आशंका