India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Liquor Shop Closed Order : हरियाणा नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए 1, 2 और 12 मार्च को प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया है। इन दिनों शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि मतदान और मतगणना के दिन सभी शराब ठेके, बार, पब, होटल और क्लब बंद रहेंगे।
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आदेशों के मुताबिक जिन नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, वहां से 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी शराब के ठेके मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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Haryana Liquor Shop Closed Order : 2 और 9 मार्च को होगी वोटिंग, 12 को नतीजे
हरियाणा में 7 नगर निगमों समेत 40 नगर निकायों के लिए 2 मार्च को मतदान होगा, जबकि पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इन सभी जगहों के नतीजे 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसके चलते ट्रांसफर और नए विकास कार्यों के टेंडर पर रोक लगी हुई है। हालाँकि, पहले से चल रहे विकास कार्य जारी रहेंगे।
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