India News (इंडिया न्यूज), Haryana Women Personal Loan Scheme : हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
डीसी डॉक्टर विरेदंर कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत कि 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी। आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है और आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर न हो। Haryana Women Personal Loan Scheme
Haryana Women Personal Loan Scheme : इस तरह के काम शुरू कर सकती हैं महिलाएं
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से योजना के तहत जनरल श्रेणी की महिला को 10000 रुपए तथा अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25000 रुपए अनुदान राशि दी जाएगी। योजना के तहत उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोडकऱ अन्य सभी गतिविधियां शामिल है। इन गतिविधियों में परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फ़ूड स्टाल, टिफिऩ सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरु कर सकती है।
निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे
योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे, इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो आदि शामिल है और सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां आवश्यक है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम पानीपत से संपर्क कर सकते है। Haryana Women Personal Loan Scheme