India News (इंडिया न्यूज़), Haryana Goverment : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई और एनसीबी को साफ निर्देश दिए हैं कि वे उन दवा विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करें जो बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं। कोर्ट ने यह आदेश सीबीआई की अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर दिया, जिसमें खुलासा हुआ कि कुछ दवा विक्रेता नकली प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर अवैध दवा कारोबार चला रहे हैं।
Haryana Goverment : सीबीआई और एनसीबी 4 मार्च को रखेगी अपनी रिपोर्ट
वहीं हाईकोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों सीबीआई और एनसीबी को निर्देश दिया कि 4 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में वे अपनी कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा पुलिस को भी इस जांच में सहयोग करने को कहा है।
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नशा तस्करी पंजाब से हरियाणा और हिमाचल तक फैली
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नशे का कारोबार केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक फैल चुका है। इसी वजह से जांच सीबीआई और एनसीबी को सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह इस कार्रवाई को पुलिस के खिलाफ नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ लड़ाई के रूप में देखे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत राज्य में हजारों मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने 2021 में एकल पीठ के उस आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसमें पंजाब पुलिस से जांच लेकर सीबीआई को सौंप दी गई थी।
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