India News (इंडिया न्यूज), Haryana Municipal Corporation Act : हरियाणा प्रदेश के मौजूदा 11 नगर निगमों में प्रदेश सरकार द्वारा कमिश्नर (आयुक्त ) के पद पर आई.ए.एस. अधिकारी को तैनात करने के साथ साथ इनमें जूनियर आई.ए.एस. अथवा वरिष्ठ हरियाणा सिविल सेवा ( एच.सी.एस.) अधिकारियों को क्रमश: एडीशनल (अतिरिक्त) कमिश्नर और जॉइंट (संयुक्त) कमिश्नर के पद पर भी तैनात किया जाता है।

हालांकि रोचक परन्तु महत्वपूर्ण कानूनी पॉइंट यह भी कि उक्त दोनों पदों को आज तक हरियाणा  नगर निगम अधिनियम, 1994 में म्युनिसिपल अथॉरिटी के तौर पर पूर्ण कानूनी मान्यता नहीं है। Haryana Municipal Corporation Act

  • पानीपत नगर निगम में एक एच.सी.एस. अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त और दो एच.सी.एस. संयुक्त आयुक्त के तौर पर तैनात
  • गत सात महीनों से पानीपत नगर निगम में नियमित कमिश्नर तैनात नहीं, जिले के ए.डी.सी. के पास अतिरिक्त कार्यभार

Haryana Municipal Corporation Act : उपरोक्त 1994 कानून  में उल्लेख नहीं किया गया

यहीं  नहीं नगर निगमों में डिप्टी  म्युनिसिपल कमिश्नर या एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर  का  पद, जो हालांकि  विभागीय पद अर्थात गैर-आईएएस और गैर-एचसीएस का होता  है, उसके बारे में भी उपरोक्त 1994 कानून  में उल्लेख नहीं किया गया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट और म्युनिसिपल कानून के जानकार  हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 के चौथे चैप्टर में, जहां नगर निगम के अंतर्गत  म्युनिसिपल प्राधिकारियों (अथॉरिटीज ) का उल्लेख है, में केवल नगर निगम  कमिश्नर (आयुक्त) के पद का ही उल्लेख है एवं उसमें न एडिशनल कमिश्नर, न जॉइंट कमिश्नर और न ही डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अथवा एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के पद का उल्लेख किया गया है।

उनकी अनुपालना करवाने बाबत शक्ति प्रदान प्रदान की गयी थी

उन्होंने  बताया कि वर्ष 2007 में  तत्कालीन हुड्डा  सरकार ने हरियाणा नगर निगम  कानून, 1994 में संशोधन कर धारा 2 में नयी उपधारा 4 ए जोड़कर उसमें  जॉइंट कमिश्नर के पद का सन्दर्भ तो डाल दिया था एवं इस सम्बन्ध में जॉइंट कमिश्नर को कम्पीटेंट अथॉरिटी (सक्षम प्राधिकारी) के रूप में  एवं नयी धाराएं 408 ए , 408 बी एवं 408 सी डालकर जॉइंट कमिश्नर को कुछ परिस्थितियों  में नगर निगम की  संपत्ति के सम्बन्ध में आदेश पारित  करने एवं उनकी अनुपालना करवाने बाबत शक्ति प्रदान प्रदान की गयी थी। Haryana Municipal Corporation Act

Haryana Municipal Corporation Act : इस पद की कानूनी मान्यता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह

नगर निगम कमिश्नर को जॉइंट कमिश्नर के आदेशों के विरूद्ध अपील सुनने और उनका  निपटारा करने सम्बन्धी शक्ति  प्रदान की गयी परन्तु ऐसा करते समय 1994 कानून  की धारा 45 में उपयुक्त संशोधन कर जॉइंट कमिश्नर के पद को नगर निगम कानून के अंतर्गत एक प्रकार की म्युनिसिपल अथॉरिटी के तौर पर शामिल  करने सम्बन्धी संशोधन नहीं किया गया जिस कारण इस पद की कानूनी मान्यता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है।

अब ऐसा भूलवश हुआ या किसी अन्य कारण से, यह देखने लायक होगा। ज्ञात रहे  कि 14 फरवरी 2007,  जब से उक्त संशोधन लागू हुआ तब प्रदेश में केवल एक ही फरीदाबाद नगर निगम थी जिसके बाद से आज तक प्रदेश में दस और नगर निगमें स्थापित की गयी है।

11 नगर निगमों में से फरीदाबाद  और गुरुग्राम में एक-एक आई.ए.एस. अधिकारी बतौर बतौर एडिशनल कमिश्नर तैनात

हेमंत ने बताया की वर्तमान में  प्रदेश की 11 नगर निगमों में से फरीदाबाद  और गुरुग्राम में  एक-एक  आई.ए.एस. अधिकारी बतौर बतौर  एडिशनल कमिश्नर तैनात हैं. इसके अतिरिक्त पानीपत, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर में एच.सी.एस. अधिकारी भी एडिशनल कमिश्नर के तौर पर तैनात हैं. वहीं इनके अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम,  रोहतक, अम्बाला, पानीपत, हिसार, सोनीपत, मानेसर, पंचकूला, करनाल नगर निगमों में  एक-एक, दो-दो  या तीन-तीन  एच.सी.एस. अधिकारी तक बतौर ज्वाइंट कमिश्नर के पद  तैनात हैं। Haryana Municipal Corporation Act

नगर निगमों डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर या एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर भी तैनात

इसके अतिरिक्त प्रदेश की लगभग सभी नगर निगमों डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर या एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर भी तैनात हैं जिन्हे  कुछ वर्ष पूर्व प्रदेश के  शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा जारी एक आदेश से जिला स्तर पर एन.डी.सी. (नो  डीयु सर्टिफिकेट ) हेतु नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया था, इस पद पर नगर निगमों  में एग्जीक्यूटिव अफसर (ई.ओ.) के पद से पदोन्नत अधिकारी तैनात किये जाते है। Haryana Municipal Corporation Act

इस सम्बन्ध में हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 में स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक

हेमंत ने बताया कि हालांकि हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 67 में प्रदान शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकार प्रदेश की नगर निगमों के लिए विभिन्न वर्गों के अलग-अलग  पद सृजित कर सकती है एवं  इसके अंतर्गत  डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर  या एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर का पद भी बनाया जा सकता है परन्तु अगर इस पद पर तैनात अधिकारी को निर्धारित शक्तियां प्रदान कर उसे एक प्रकार की नगर निगम अथॉरिटी बनाना है, तो इस सम्बन्ध में हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 में स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। Haryana Municipal Corporation Act

दिसम्बर, 2024 से पानीपत नगर निगम में नियमित कमिश्नर तैनात नहीं

वर्तमान में पानीपत   नगर निगम में इसी वर्ष फरवरी   से  2011 बैच के  एच.सी.एस. अधिकारी विवेक चौधरी  बतौर एडिशनल कमिश्नर और  2016 बैच के एच.सी.एस. संजय कुमार  जॉइंट कमिश्नर जबकि गत डेढ़ वर्ष से 2023 बैच की एच.सी.एस. के.एम.मणि. त्यागी भी  जॉइंट कमिश्नर के तौर पर तैनात हैं. हालांकि पिछले सात माह अर्थात दिसम्बर, 2024 से पानीपत नगर निगम में नियमित कमिश्नर तैनात नहीं है एवं जिले के ए.डी.सी. पंकज के पास नगर निगम कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार है। Haryana Municipal Corporation Act

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