• किसानों की खराब फसल का मिलेगा उचित मुआवजा

India News (इंडिया न्यूज), Damage Crop Compensation : हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे अगले 72 घंटों (तीन दिन) के भीतर हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ओलावृष्टि से हुआ अपना नुकसान दर्ज कराएं, ताकि कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर फसल नुकसान का सही आकलन कर सकें।
राणा ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे चिंता न करें, उनकी खराब फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि राज्य में किसानों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से फसल नुकसान की रिपोर्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध है।

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पंजीकृत किसान निकटतम कृषि अधिकारी से करे संपर्क

जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा रखा है, वे अपने निकटतम कृषि अधिकारी से संपर्क कर अपनी फसल के खराबे की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। वहीं, जिन किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत नहीं हुई, वे आगामी तीन दिन के अंदर हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल की खराबे की रिपोर्ट दर्ज कराएं।

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‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य

इसके बाद दर्ज रिपोर्ट के अनुसार कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर फसल नुकसान का सही आकलन करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। ऐसे किसान जल्द से जल्द इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा लें। कृषि मंत्री ने बताया कि दोनों पोर्टल वर्तमान में खुले हुए हैं। ऐसे में सभी प्रभावित किसानों से आग्रह है  कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने फसल नुकसान की रिपोर्ट दर्ज करवाकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं।