India News (इंडिया न्यूज), Jyoti Malhotra : हरियाणा के हिसार से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई और उसकी बेल याचिका को खारिज कर दिया। सिविल जज सुनील कुमार ने ये फैसला सुनाया है। उल्लेखनीय है कि ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने मंगलवार को सिविल जज सुनील कुमार की अदालत में याचिका दायर की थी। Jyoti Malhotra

Jyoti Malhotra : ज्योति के खिलाफ दर्ज एफआईआर ही कानूनी तौर पर गलत

वकील कुमार मुकेश ने कहा कि उन्होंने इस केस का अदालत के जरिए पुलिस से अब तक की जांच का पूरा ब्योरा लिया है, वकील ने कहा उन्हें जो दस्तावेज मिले उसमें पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। वहीं ज्योति ने बताया कि उसने पाकिस्तान का वीजा लिया, ज्योति ने बताया कि उसके दानिश के साथ संपर्क हैं। वकील का दावा है कि ज्योति के खिलाफ दर्ज एफआईआर ही कानूनी तौर पर गलत हैं।

23 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में

उल्लेखनीय है कि ज्योति को हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सिविल लाइन थाना पुलिस ने 17 मई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 13 दिन की रिमांड पर भेजा और फिर ज्योति को 26 मई को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। फिर 9 जून को ज्योति कोर्ट में पेश हुई, जिसके बाद उसे 23 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। Jyoti Malhotra

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