India News (इंडिया न्यूज), Mukhya Mantri Matritav Sahayta Yojana : हरियाणा सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता’ योजना को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया है। साथ ही, इसके तहत प्रदान किए जाने लाभों के लिए 45 दिन की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।
डीसी डॉक्टर विरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता’ योजना के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी को पदनामित अधिकारी जबकि कार्यक्रम अधिकारी (पोषण)/उप-निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और संयुक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है। Mukhya Mantri Matritav Sahayta Yojana
Mukhya Mantri Matritav Sahayta Yojana : क्या है ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता’ योजना
डीसी डॉक्टर विरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था में मजदूरी के दौरान नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता’ योजना शुरू की गई है।
इस योजना के तहत दूसरे बच्चे के रूप में लडक़े को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने बताया कि अब 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। इस योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। Mukhya Mantri Matritav Sahayta Yojana
नियमों में बदलाव कर सहायता राशि दो किस्तों में देने का निर्णय लिया
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर या आशा वर्कर के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कामगार महिलाओं के लिए पहले से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत पांच हजार रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती थी। अब सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर सहायता राशि दो किस्तों में देने का निर्णय लिया है। Mukhya Mantri Matritav Sahayta Yojana