India News (इंडिया न्यूज), Minister Anil Vij : हरियाणा के श्रम मंत्रीअनिल विज ने कहा कि हरियाणा में अब श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विवादों को शीघ्र अति शीघ्र निपटाने के लिए राज्य में कुल 26 श्रम न्यायालय संचालित होंगे। इस संबंध में 12 जिलों में 12 नए श्रम न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई हैं। Minister Anil Vij

  • 12 जिलों में 12 नए श्रम न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई
  • पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी-दादरी, फतेहाबाद एवं मेवात (नूंह) में होंगे स्थापित होंगे श्रम न्यायालय
  • हर जिला में श्रम न्यायालय स्थापित होने से श्रमिकों को मिलेगा शीघ्र न्याय

Minister Anil Vij : मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव बनवाकर भिजवाया था

उल्लेखनीय है कि श्रम मंत्री ने श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य 12 जिलों नामतः पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सिरसा, महेन्द्रगढ, भिवानी, चरखी-दादरी, फतेहाबाद एवं मेवात (नूंह) में श्रम न्यायालय स्थापित करने के लिए अपनी ओर से मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव बनवाकर भिजवाया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। विज ने बताया कि इन 12 श्रम न्यायालयों की स्थापना हेतु बुनियादी ढांचा, फर्नीचर, वाहन, पेट्रोल इत्यादि की व्यवस्था पर लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि का खर्च आएगा।

Minister Anil Vij : वर्तमान में 6 जिलों में 9 श्रम न्यायालय संचालित, एक निर्माणाधीन, चार की मिली पहले ही मंजूरी

उन्होंने बताया कि वर्तमान में 6 जिलों (अंबाला में एक, पानीपत में एक, हिसार में एक, रोहतक में एक, गुरुग्राम में दो तथा फरीदाबाद में तीन) में 9 श्रम न्यायालय संचालित हैं, जबकि  जिला रेवाड़ी के बावल में एक श्रम न्यायालय निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के बजट भाषण के अनुरूप सोनीपत में एक, झज्जर में एक, पलवल में एक तथा रेवाडी में एक अर्थात चार अन्य श्रम न्यायालयों को पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। इस प्रकार से 10 जिलों में कुल 14 श्रम न्यायालय की संख्या हो गई थी। Minister Anil Vij

हरियाणा में अब कुल 26 श्रम न्यायालय होंगें

राज्य के अन्य 12 जिलों में 12 नए श्रम न्यायालयों को स्थापित करने के लिए श्रम मंत्री अनिल विज के प्रयासों से इस प्रक्रिया को सिरे चढा दिया गया है और आज उन्होंने इस बारे में बताया कि हरियाणा में अब कुल 26 श्रम न्यायालय होंगें। विज ने कहा कि वे चाहते हैं कि श्रम विभाग से संबंधित औद्योगिक विवादों को जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए ताकि श्रमिकों को समय पर न्याय मिल सकें, इसलिए प्रत्येक जिला में श्रम न्यायालय स्थापित किए जा रहे है। Minister Anil Vij

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