India News (इंडिया न्यूज), Punjab-Haryana High Court : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश से 10 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। बता दें कि हाई कोर्ट ने 2019 के बाद की उन सभी भर्तियों का नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश दिया है, जिनमें सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ दिया गया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन अंकों का लाभ दिए बिना जारी परिणाम के अनुसार जो लोग मेधावी होंगे उन्हें नियुक्ति दी जाएगी और भर्ती में चयनित होने वालों के चयन की तिथि से वरिष्ठता व अन्य लाभ दिए जाएंगे। Punjab-Haryana High Court

Punjab-Haryana High Court : जो लोग नए परिणाम के कारण भर्ती से बाहर होंगे उनके लिए सरकार पद ढूंढेगी

कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पहले ही तय किया गया था कि नियुक्तियां इस याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर करेंगी। हम नहीं चाहते भर्ती से बाहर होने वाले लोग अपनी नौकरी खो दें, क्योंकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। इसलिए कोर्ट ने इस भर्ती से बाहर होने वालों को निकालने का आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा गया है कि जो लोग नए परिणाम के कारण भर्ती से बाहर होंगे उनके लिए सरकार पद ढूंढेगी।

Punjab-Haryana High Court : सरकार ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का प्रावधान गलत तरीके से किया

लेकिन यदि पद उपलब्ध नहीं होगा तो भविष्य में रिक्त पद होने तक उन्हें कच्चे कर्मचारी के तौर पर रखा जाएगा। जब नियमित पद उपलब्ध होंगे तो इन्हें नियुक्ति दी जाएगी और उनकी वरिष्ठता व अन्य लाभ नियुक्ति की तिथि से होंगे। कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में आगे कहा कि सरकार ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का प्रावधान गलत तरीके से किया है। सरकार ने लापरवाही से चयन प्रक्रिया को पूरा किया है। Punjab-Haryana High Court

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