India News (इंडिया न्यूज), CM Nayab Saini: हरियाणा में नायब सरकार के आने के बाद विकास कार्यों को लेकर जोर दिया जा रहा है। दरअसल अक्सर ऐसा होता है कि विकास कार्यों के चलते कई जिलों के सरपंच इस में दखल अंदाजी देते हैं। या तो इसमें रुकावट बनते हैं या फिर किसी न किसी तरह की गड़बड़ी कर देते हैं। इन्ही मुद्दों के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने पहले ही एक्शन ले लिया। जी हाँ इस दौरान हरियाणा में अब CM नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विकास कार्यों में गड़बड़ी और ग्राम पंचायत की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले सरपंच और पंच अब आसानी से नहीं बच सकेंगे।

  • CM सैनी ने दी चेतावनी
  • सरपंचों को करनी होगी भरपाई

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CM सैनी ने दी चेतावनी

आपकी जानकारी के लिए बता दें, नायब सैनी सरकार पंचायती राज अधिनियम धारा 53 की उपधारा (5) में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत कोई सरपंच या पंच के कार्यकाल में विकास कार्यों में अनियमितताएं मिलती हैं तो गड़बड़ी होने की तारीख से छह साल तक या फिर सरपंच के पद से हटने के दो साल तक, जो भी बाद में होगा, उस अवधि तक कार्रवाई की जा सकेगी। यानी किसी सरपंच के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कोई घोटाला सामने आता है तो छह साल तक उससे नुकसान की भरपाई करवाई जा सकेगी।

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सरपंचों को करनी होगी भरपाई

हरियाणा सरकार का कहना है कि, अगर विकास कर्यों के दौरान किसी भी इलाके में कोई भी रुकावट या घोटाला देखने को मिला तो इस दौरान सरपंचों की खेर नहीं। भले ही सरपंच पद से हटने के दो साल की अवधि बीत गई हो। जबकि मौजूदा प्रावधान में ऐसा नहीं था और भ्रष्ट सरपंच व पंच आसानी से बच कर निकल जाते थे। लेकिन नायब सरकार में अब ऐसा करना नामुमकिन हैं क्यूंकि अब सरकार और प्रशासन की नजरें सरपंचों पर बनी रहेंगी।

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