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हरियाणा में नकली बीज विक्रेताओं पर सख्त कानून, अब गैर-जमानती अपराध
India News (इंडिया न्यूज), Strictness on Fake Seeds : हरियाणा सरकार अब नकली बीज बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए नया कानून लाने जा रही है। बीज (हरियाणा राज्य संशोधन) अधिनियम, 2024 के तहत यह अपराध गैर-जमानती की श्रेणी में आएगा। दोषी पाए जाने पर बीज निर्माता कंपनियों और विक्रेताओं को कड़ी सजा भुगतनी होगी। जी हां, इसके लिए सरकार ने कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आगामी बजट सत्र में इसे पेश करने की योजना है।
Strictness on Fake Seeds : दोषियों को होगी कड़ी सजा
आपको बता दें कि नए कानून के तहत यदि कोई बीज निर्माता कंपनी नकली बीज बेचने में दोषी पाई जाती है तो उसे दो साल तक की कैद और तीन लाख रुपये तक जुर्माने तक की सजा होगी। यदि वही कंपनी दोबारा इस अपराध में पकड़ी जाती है तो सजा तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना पांच लाख रुपये तक हो सकता है। वहींयदि कोई डीलर या कारोबारी नकली बीज बेचते पकड़ा जाता है तो उसे एक साल तक की सजा और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार अपराध करने पर दो साल तक की सजा और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
नकली और मिलावटी बीजों की बिक्री में लगातार बढ़ौत्तरी
मालूम रहे कि बीते कुछ वर्षों में नकली और मिलावटी बीजों की बिक्री में बढ़ौत्तरी देखी गई है। बीज निरीक्षकों की जांच में कई डीलरों और विक्रेताओं द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले बीजों को मूल बीजों के साथ मिलाकर बेचने के मामले सामने आए हैं। ऐसे नकली बीज किसानों को दिए जाने से कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जिससे किसानों की लागत बढ़ रही है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
पहले था मात्र इतना जुर्माना
वर्तमान में बीज अधिनियम, 1966 के तहत पहली बार अपराध करने पर मात्र 500 रुपये तक का जुर्माना है, जबकि दोबारा अपराध करने पर अधिकतम छह महीने की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। यह कानून इतने गंभीर अपराध को रोकने में पर्याप्त साबित नहीं हुआ, जिससे अपराधियों को कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करने का मौका मिलता रहा।
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