India News (इंडिया न्यूज़), Student Rape : हिसार की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने सरकारी स्कूल की छात्रा का अपहरण करने के बाद बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी ड्राइंग टीचर राजबीर को दोषी करार दिया है। अब अदालत द्वारा इस मामले में 28 फरवरी को फैसला सुनाया जाना है जिस पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।
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Student Rape : अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी का केस
5 अप्रैल, 2021 वह तारीख है जब आरोपी राजबीर के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने, रेप करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। छात्रा ने पुलिस को बयान देते हुए बताया था कि वह गांव के सरकारी स्कूल में 2015 में 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। स्कूल में राजबीर ड्राइंग पढ़ाता था और वह उस पर गलत निगाहें रखता था।
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आरोपी ने अप्राकृतिक संबंध भी बनाए
जब वह 9वीं पास कर दसवीं में हुई तो आरोपित टीचर उसे खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं आरोपी ने अप्राकृतिक संबंध भी बनाए। इसी मामले में कोर्ट ने अब आरोपी ड्राइंग टीचर को दोषी करार दे दिया है। अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में दोषी करार दिया है। 28 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।