India News (इंडिया न्यूज), Haryana Widow Grant Scheme : सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार की ओर से हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं के उत्थान व स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान कर रही है। Haryana Widow Grant Scheme
Haryana Widow Grant Scheme : महिला पहले किसी ऋण मामले में डिफाल्टर न हो
हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में विधवा अनुदान योजना शुरू की है जिसके तहत महिलाओं को तीन लाख रुपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के लिए वही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी पारिवारिक आय तीन लाख रुपए या फिर इससे कम हो तथा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। उन्होंने बताया कि कोई भी महिला द्वारा पहले किसी ऋण मामले में डिफाल्टर न हो और वह हरियाणा की निवासी हो वह महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। Haryana Widow Grant Scheme
महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेगी
यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर है तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। उन्होंने बताया कि विधवा अनुदान योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा वहन की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए या 3 वर्ष जो भी पहले होगी। इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेगी।
ये काम शुरू कर सकती हैं महिलाएं
Haryana Widow Grant Scheme : ये दस्तावेज अनिवार्य
हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ जमा करवाने होंगे, इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है। इसके अलावा सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां होनी आवश्यक है। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। Haryana Widow Grant Scheme