India News (इंडिया न्यूज), Civic Elections : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि हरियाणा की जनता विकास, पारदर्शिता और सुशासन के साथ है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में जनता ने बड़े बहुमत के साथ प्रदेश के नॉनस्टॉप विकास के लिए शहरों को आज तीसरा इंजन दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के मार्ग में ग्रामीण आँचल के साथ-साथ शहरों की एक बड़ी जिम्मेवारी है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि नए चुने हुए नेतृत्व में शहरों की सरकारें जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य और जन सेवा को और अधिक गति प्रदान करेंगी। नायब सिंह सैनी ने शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए निकाय चुनावों के लिए प्रदेश की जनता, राज्य चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों का भी धन्यवाद व्यक्त किया।

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Civic Elections : रोहतक-गोहाना मार्ग पर स्थित पीर बोधी मामले में जांच के लिए रोहतक मंडलायुक्त के तत्वावधान में बनेगी कमेटी

वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में घोषणा करते हुए भी कहा कि हरियाणा प्रदेश में अगर कहीं भी किसी भी गांव की शामलात देह भूमि वक्फ बोर्ड के नाम की गई है तो इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रोहतक-गोहाना मार्ग पर स्थित पीर बोधी मामले में जांच के लिए रोहतक मंडलायुक्त के तत्वावधान में एक कमेटी का गठन किया जायेगा। करनाल मंडलायुक्त और जिला उपायुक्त रोहतक इस कमेटी के सदस्य होंगे। यह कमेटी पीर बोधी मुददे से संबंधित सारे तथ्य और रिकॉर्ड की गहनता से जांच करेगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सदन में सदस्य द्वारा उठाया गया पीर बोधी मुद्दे को सरकार ने गंभीरता से लिए और अब तक की जाँच में जो तथ्य सामने आये हैं। इसमें खुलासा हुआ कि 1967-68 में यह भूमि शामलात देह भूमि थी। वर्ष 1990 में यह भूमि भारत सरकार द्वारा पंजाब वक़्फ़ बोर्ड के नाम अधिसूचित कर दी गई। तत्पश्चात, यह भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज की गई। अब यह भूमि वक़्फ़ बोर्ड के नाम है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि शामलात देह भूमि को वक्फ बोर्ड को कैसे स्थानांतरित किया गया ये बड़ा गंभीर विषय है।  इसके पीछे कौन सी ताकतें थीं और कौन लोग थे और उन्होंने कैसे इसको वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। अब 2024 में एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह जमीन वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में आई तथा अब लीज पर दी हुई है।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार जोहड़, तालाब और जलाशय के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम 2024 में संशोधन किया। इसमें शामलात देह भूमि पर 500 गज तक मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक़ दिया, लेकिन इसमें यह कहा गया की अगर वहां पर जोहड़, तालाब या जलाशय है तो मकान नहीं बनाया जा सकेगा। हमारी सरकार ने जोहड़, तालाब और जलाशयों को संरक्षित करने का काम किया है।

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