India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट ने चमियाना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों को ले जाने में हो रही मुश्किलो और रोडो की खस्ताहालत पर एक्शन लेते हुए यहां पर OPD के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने यहां से OPD वापस IGMC के लिए शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की अदालत ने हॉस्पिटल में मरीजों और तीमारदारों को हो रही मुश्किलो के लिए राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग को कड़ी फटकार लगी है।
हॉस्पिटल में कैंटीन की सुविधा नहीं
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य सचिव सहित स्वास्थ्य विभाग के निदेशक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट अदालत में दायर की। इसमें बताया गया कि हॉस्पिटल में न तो कैंटीन की सुविधा है और न ही दवाइयों की कोई दुकान है। IGMC चिकित्सा अधीक्षक ने अदालत में बताया कि विभाग ने HTC से स्टाफ को ले जाने के लिए बसों की मांग की थी, जिसको HTC ने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि मेडिकल स्टाफ को ले जाने के लिए विभाग के पास न तो कर्मचारी हैं और न बसें हैं।
रिपोर्ट दायर करने को कहा
महाधिवक्ता ने अदालत को कहा कि रोड का काम NHAI के पास है, जिसकी वजह से रोड निर्माण में देरी हो रही है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने अदालत को बताया कि अगर विभाग की ओर से उचित धनराशि मिलती तो रोड का काम समय पर पूरा होगा। अदालत ने स्वास्थ्य सचिव और लोक निर्माण विभाग को 31 अक्तूबर तक हॉस्पिटल और सड़क को सही करने के लिए क्या-कदम उठाए हैं, इस पर रिपोर्ट दायर करने को कहा है।
OPD नहीं चलाई जाएगी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदालत ने कहा कि विभाग ने बिना कुछ सोच विचार करके ही हॉस्पिटल को शुरु कर दिया। खंडपीठ ने बतााया कि जब तक हॉस्पिटल में मरीजों को ले जाने वाली बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी। तब तक OPD नहीं शुरु होगी।