India News HP(इंडिया न्यूज)Himachal News: हिमाचल प्रदेश में विधवा महिलाओं को घर बनाने के लिए 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसी विधवा महिलाओं के घर बनाने में मदद करेगी जो भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं। भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत सभी पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं, विकलांग महिलाओं और एकल महिलाओं को घर बनाने के उनके सपने को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल कर रही है।

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एकल महिलाओं के लिए सरकार का महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड विवाह के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता, चिकित्सा देखभाल, पेंशन, विकलांगता पेंशन, दाह संस्कार व्यय, दुर्घटना मृत्यु के लिए राहत, छात्रावास सुविधा और विधवा पेंशन सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

सीधे बैंक खाते में आएगी आर्थिक मदद

घर बनाने के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद में घर के लिए तीन लाख रुपये और रसोई, शौचालय और बाथरूम जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए एक लाख रुपये की अतिरिक्त मदद शामिल होगी। इस लाभ को पाने के लिए महिलाओं को बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। उन्हें पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 कार्य दिवस पूरे करने चाहिए और उनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। पात्र महिलाओं को जरूरी दस्तावेजों के साथ श्रम अधिकारी के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए मंजूरी मिलने के बाद आर्थिक मदद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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