India News HP (इंडिया न्यूज),Himachal News: हिमाचल सरकार प्रदेश में स्नेक बाइट से होने वाली मौतों के मामले में संबंधित परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने पर विचार करेगी। इसके लिए राज्य सरकार राहत नियमावली में जरुरी संशोधन करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में नियम 62 के तहत कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए की।
दरअसल, शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने बुधवार को विधानसभा सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था। उन्होंने कहा कि सभी 108 एंबुलेंस में सांप के काटने की वैक्सीन रखी जाए। सांप के काटने से मौत होने पर प्रभावितों को 4 लाख रुपये की राहत राशि दी जाए। उन्होंने शाहपुर में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी उठाया। जिस पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया।
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स्नेक बाइट से होने वाली मौतों को रोकने की दिशा में सरकार
सीएम सुक्खू ने कहा कि आईसीएमआर ने दस साल पहले इस संबंध में अध्ययन किया था। बरसात के मौसम में खड्डों के किनारे सांप पाए जाते हैं। बरसात के मौसम में सांप सबसे ज्यादा काटते हैं। पीएचसी स्तर पर रखे जाएंगे इंजेक्शन इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में कहा कि अब सांप काटने पर लोगों को तुरंत उपचार मिल सकेगा। इसके लिए सीएचसी और पीएचसी स्तर पर एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही हर 108 एंबुलेंस में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन रखे जाएंगे।