India News (इंडिया न्यूज), Homestay Policy 2025: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई होम स्टे नीति-2025 के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे अब होम स्टे का पंजीकरण आसान नहीं होगा। इस नई नीति के तहत संचालकों को कुल 18 मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन मानकों में 120 वर्गफीट तक के कमरे के आकार, बाथरूम की न्यूनतम 30 वर्गफीट जगह और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। इन मानकों को पूरा करने के बाद ही होम स्टे का पंजीकरण हो सकेगा।
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ऐसे होगा अब रजिस्ट्रेशन
नई नीति के अनुसार, यदि कोई संचालक एक साथ तीन साल का पंजीकरण शुल्क भरना चाहता है तो उसे 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि महिला संचालकों को 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा, होम स्टे में कई सुविधाओं की अनिवार्यता होगी, जैसे पीने के पानी के लिए आरओ या एक्वागार्ड, सीसीटीवी कैमरा, टाइल्स और मार्बल फ्लोरिंग, चिकित्सक का नाम और मोबाइल नंबर, आगंतुक पुस्तिका, और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था।
12,000 रुपये तक का शुल्क लगेगा
इसके अलावा, अगर होम स्टे संचालक के पास चार से छह कमरे हैं तो नगर निगम क्षेत्र में उसे 12,000 रुपये तक का शुल्क चुकाना होगा, वहीं तीन कमरों वाले होम स्टे के लिए आठ हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। नई नीति के अनुसार, यदि कोई संचालक पंजीकरण के बाद नवीकरण करवाता है तो उसे वही शुल्क देना होगा। हिमाचल सरकार ने यह नीति राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और होम स्टे की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की है।