India News (इंडिया न्यूज), Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के स्थानांतरण से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए एक नया प्रावधान शामिल किया है। जानकारी के मुताबिक, कार्मिक सचिव एम. सुधा देवी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 (सीजीपी-2013) में संशोधन किया गया है।
नया प्रावधान और शिकायत निवारण प्रक्रिया
ऐसे में, इस संशोधन के तहत यदि किसी कर्मचारी को स्थानांतरण आदेश अनुचित लगता है, तो उसे अपनी शिकायत संबंधित विभाग के पास दर्ज कराने का अधिकार मिलेगा। इस संशोधन के तहत सीजीपी-2013 में पैरा 22ए जोड़ा गया है। यह प्रावधान कर्मचारियों को स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट होने पर सीधे उच्च न्यायालय जाने से पहले विभागीय स्तर पर अपनी शिकायत दर्ज कराने का अवसर देता है। बता दें, इससे प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर ही मामलों का निपटारा करने में सुविधा होगी और अदालतों पर पड़ने वाला अनावश्यक बोझ भी कम होगा।
शिकायत निवारण की समय-सीमा
बताया गया है कि, इस प्रक्रिया के तहत कर्मचारी को पहले स्थानांतरण आदेश का पालन करना होगा, यानी उन्हें पहले नई जगह पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसके बाद वे अपनी शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग को यह अनिवार्य रूप से 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान निकालना होगा। इस मुद्दे में सरकार का मानना है कि यह संशोधन पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देगा तथा कर्मचारियों को न्याय दिलाने में मदद करेगा। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव होगा और स्थानांतरण प्रक्रिया अधिक सुचारु एवं व्यवस्थित बनेगी।