India News HP (इंडिया न्यूज़)Toilet Seat Tax: हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को टॉयलेट सीट पर भी टैक्स देना होगा। राज्य की सुखविंदर सिंह सुखू सरकार ने इस संबंध में फैसला लिया है। पहाड़ी राज्य में रहने वाले लोगों से अब उनके घरों में टॉयलेट सीट की संख्या के आधार पर टैक्स लिया जाएगा।

राज्य में वित्तीय संकट से जूझ रही सुखविंदर सिंह सुखू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हाल ही में इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह टैक्स शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर लगाया जाएगा। इस टैक्स की वजह से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

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टॉयलेट सीट पर कितना टैक्स देना होगा?

राज्य सरकार की ओर से सीवरेज और पानी के बिल से संबंधित सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों में बने टॉयलेट सीट के लिए 25 रुपये का शुल्क देना होगा। यह अतिरिक्त शुल्क सीवरेज बिल के साथ जल शक्ति विभाग के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

सीवरेज बिल पानी के बिल का 30 प्रतिशत होगा

इसके साथ ही सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि सीवरेज बिल पानी के बिल का 30 प्रतिशत होगा। जो लोग अपने स्रोत से पानी का उपयोग करते हैं और सरकारी विभाग से केवल सीवरेज कनेक्शन का उपयोग करते हैं, उन्हें हर महीने प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपये का टैक्स देना होगा। विभाग ने इससे संबंधित आदेश सभी मंडल अधिकारियों को जारी कर दिए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में पहले पानी के बिल नहीं जारी किए जाते थे। बीजेपी सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में सत्ता में आने के बाद मुफ्त पानी दिया जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार ने अब हर कनेक्शन के लिए 100 रुपये महीने पानी के बिल जारी करने का आदेश दिया है। इसकी शुरुआत अक्टूबर से हो गई है। हालांकि, शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को इन नए करों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

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