India News (इंडिया न्यूज), Rules of Parliament: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को उच्च सदन को बताया कि गुरुवार को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एंटी-सैबोटेज टीम को नियमित जांच के दौरान कांग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास 500 रुपये के नोटों का बंडल मिला। उन्होंने बताया कि जब आज सुबह तक सीट नंबर 222 के पास मिले नोटों के बंडल पर किसी ने दावा नहीं किया तो उन्होंने सदन की परंपरा का पालन करते हुए इसकी जांच सुनिश्चित की। आइए जानते हैं कि क्या संसद में पैसा ले जाया जा सकता है?

आखिर क्या कहते हैं नियम?

पैसे पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सदन के अंदर इसके प्रदर्शन या इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में नोटों का बंडल नहीं ले जाया जा सकता। 2008 के ‘नोट फॉर वोट’ मामले में कुछ सांसदों ने लोकसभा के अंदर नोट प्रदर्शित किए थे। बाद में इसे संसद की गरिमा का अपमान माना गया। इसके बाद संसद में बड़ी मात्रा में पैसा लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसे लेकर सख्त नियम बनाए गए।

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जानिए सदन में क्या ले जाया जा सकता है?

नियमों के अनुसार सांसदों को सदन में केवल वही चीजें ले जाने की अनुमति है जो उनके विधायी और कार्यकारी कर्तव्यों के लिए आवश्यक हैं। इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज, विधायी कार्य से संबंधित दस्तावेज, नोट्स, रिपोर्ट, विधेयक, बहस में भाग लेने के लिए तैयार किए गए भाषण या अन्य संदर्भ सामग्री शामिल हैं। वहीं, कुछ मामलों में विशेष अनुमति लेकर सीमित उपयोग के लिए मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप भी ले जाया जा सकता है।

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अभिषेक सिंघवी ने इसे बड़ा हास्यास्पद बताया

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने शुक्रवार को राज्यसभा में अपनी सीट से 500 रुपये के नोटों का बंडल मिलने पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि ऐसे मामलों पर राजनीति करना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा, “मुझे आश्चर्य है, मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी। मैं गुरुवार को दोपहर 12:57 बजे सदन गया और एक बजे कार्यवाही स्थगित कर दी गई। फिर मैंने कैंटीन में अयोध्या रामी रेड्डी (राज्यसभा सदस्य) के साथ दोपहर का भोजन किया और फिर 1:30 बजे संसद भवन से निकल गया।”