इंडिया न्यूज़(सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश): आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुल्तानपुर की स्थानीय अदालत ने तीन माह की सजा सुनाई है. यह सजा उन्हें बिजली, पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम करने के एक मामले में हुई है.

कौन सी धारा?

भारतीय दंड विधान की धारा 143 (गैर कानूनी सभा) और 341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना) के तहत दोषी ठहराते हुए तीन-तीन माह के कारावास और 1500/- रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इन सभी को अदालत ने बचाव पक्ष की अर्जी पर फिलहाल जमानत पर रिहा कर दिया है.

आप सांसद संजय सिंह ने क्या कहा?

अदालत के फैसले के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अदालत के इस निर्णय को ऊंची अदालत में चुनौती  देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से विरोध जताना हम सभी का नैतिक अधिकार है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला करीब 22 साल पुराना है दरअसल, सुल्तानपुर में 22 साल पहले बिजली-पानी समेत अन्य मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करने सहित अन्य आरोपों में कोतवाली नगर में 19 जून 2001 को सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. जिनमें आप सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा और पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव भी शामिल थे. इन सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था. इनमें प्रकाश नामक एक आरोपी की मौत हो गई थी.