India News (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal Arrest: आप संयोजक अरविन्द केजरीवाल के गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर की गई चुनौती वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने सीएम केजरीवाल को आश्वासन दिया है कि याचिका पर 27 मार्च को कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि, हाईकोर्ट में सोमवार और मंगलवार को होली का अवकाश है। दरअसल, अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से हाई कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया गया था।

याचिका में गिरफ्तारी और रिमांड को दी थी चुनौती

बता दें कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार (22 मार्च) को अपनी गिरफ्तारी और ईडी के न्यायिक हिरासत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें उन्होंने 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की थी। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल से दो घंटो की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था। जिसमें उन्होंने ईडी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई थी।

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जेल से चलाएंगे दिल्ली की सरकार

गौरतलब है कि ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को नौव समन जारी किया था। जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट का रुख किया था। जिसमें उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था। दरअसल आप संयोजक ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए बार-बार पेश होने से इनकार कर दिया था। वहीं अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार (22 मार्च) को स्पेशल जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। जहां उन्हें 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तार होने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं आप नेताओं ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से ही सरकार चलाएंगे।

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