India News (इंडिया न्यूज), Afzal Ansari: उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के नेता अफजाल अंसारी को एक अदालत ने अपहरण और हत्या के मामले में शनिवार को दोषी ठहराए जाने के आरोप में, चार साल कारावास की सजा सुनाई गई थी और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जिसके बाद आज सोमवार को लोकसभा के सदस्य के पद से भी उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। बता दें कि अफजाल अंसारी गाजीपुर से लोकसभा सदस्य के रुप में मनोनित किए गए थे। ठीक ऐसा ही उनके भाई, अपराधी से नेता बने मुख्तार अंसारी को इसी मामले में दोषी ठहराया गया था।

  • लोकसभा सदस्य से किया गया अयोग्य
  • अफजाल का करियर

लोकसभा सदस्य से किया गया अयोग्य

बता दें कि लोकसभा सचिवालय अधिसूचना के मुताबिक आरोप में कहा गया कि, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र  के लोकसभा सदस्य अफजाल अंसारी को उनके आरोप पर 29 अप्रैल, 2023 से अनुच्छेद 102(1) के प्रावधानों के तहत लोकसभा की सदस्यता से भी अयोग्य घोषित किया जाता है। (ई) भारत के संविधान को  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत पढ़ा जाए।

अफजाल का करियर

अफजाल अंसारी के करियर की बात करें तो यह 2004 में पहली बार सांसद के तौर पर चुने गए थे। इसके बाद वह 2005 में कृष्णानंद राय के हत्या के मामले जेल भी गये थे। फिर वह साल 2009 में सपा छोड़  बीएसपी में शामिल हुए और वहां उन्हें हार मिली। साल 2014 में बलिया सीट से उन्होंने कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन फिर उन्हें हार मिली। इसके बाद वह साल 2017 में अपने पूरे परीवार सहीत बीएसपी पार्टी में शामिल हो गए।