India News ( इंडिया न्यूज़ ), Air India: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा एयर इंडिया को 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना यात्रियों को जरूरी सुविधाएं ना प्रदान करने के आरोप पर लगाया गया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु के एयरपोर्ट्स पर एयरलाइन नागर विमानन प्रावधानों (सीएआर) का पालन सही से नहीं किया जा रहा है। जिसके लिए 3 नवंबर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।

  • 3 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी
  • विमानन प्रावधानों (सीएआर) का पालन सही से नहीं

सीएआर का अनुपालन नहीं

डीजीसीए द्वारा कहा गया कि एयर इंडिया द्वारा दिए गए जवाब से यह पता चल रहा है कि एयर इंडिया यात्रियों को सुविधाएं देने के मानकों से संबंधित सीएआर का अनुपालन नहीं कर रही है। जिसके लिए एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। आरोप में कहा गया कि एयर इंडिया उड़ान में देरी करने, यात्रियों को होटल में ठहराने, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सुविधाजनक सीटें न मिलने पर मुआवजा देने और ग्राउंड स्टाफ को सही ट्रेनिंग न देने का है।

पिछले साल भी लगा था जुर्माना

बता दें कि पिछले साल भी डीजीसीए द्वारा एयर इंडिया को 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया था। जिसमें कहा गया था कि यात्रियों को बोर्डिंग से वंचित कर के सीएआर के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है।

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