India News(इंडिया न्यूज), Airport: बीते दिनों एक दंपति अपनी छुट्टियां मनाने के लिए हांगकांग गया था। हांगकांग में मौज-मस्ती के दौरात इस दंपति ने खूब शॉपिंग की। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब यह दंपति भारत वापस आया तो उन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर कस्टम प्रिवेंटिव की टीम ने रोक लिया। चलिए आपको इश खबर में बताते हैं क्या है पूरा मामला..
दंपति को किया गया गिरफ्तार
जांच के दौरान, निर्धारित सीमा से अधिक कीमत का सामान होने के चलते इस दंपति को न केवल गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि उन्हें भारी जुर्माना भी भरना पड़ा है। आप भी ऐसी किसी मुसीबत में न फंसे, लिहाजा विदेश जाने से पहले यह जान लें कि आप वहां से कीमत का सामान अपने साथ बिना किसी दिक्कत के ला सकते हैं। कस्टम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, विदेश यात्रा के दौरान कोई भी भारतीय नागरिक अपने मन मुताबिक शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन भारत आने के बाद उन्हें विदेश में प्रवास की अवधि के अनुरूप कस्टम ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी। इस छूट के बाद बचे हुए सामान की वैल्यू पर ड्यूटी का भुगतान करना होगा।
जानें शोपिंग लिमिट के नियम
कस्टम के अनुसार, यदि आप नेपाल, भूटान और म्यांमार के अलावा किसी अन्य देश में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो आप जितनी चाहें शॉपिंग कर सकते है, लेकिन भारत वापस आने पर आपको सिर्फ 50 हजार रुपए तक ड्यूटी फ्री अलाउंस मिलेगा। इसके इतर की गई खरीददारी पर निर्धारित दर से कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, दो साल से छोटी उम्र के बच्चों को उनसे संबंधित सामान पर ही ड्यूटी फ्री अलाउंस मिलता है। भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक सिर्फ 15 हजार रुपए तक ड्यूटी फ्री अलाउंस पाने के हकदार हैं। इसके इतर की गई खरीददारी पर निर्धारित दर से कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना होगा जो कि आवश्यक है।