India News (इंडिया न्यूज), Ajit Pawar Properties Release: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार की जब्त संपत्तियों को आयकर से छूट मिल गई है। दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने शुक्रवार (6 दिसंबर) को अपना फैसला सुनाते हुए अजित पवार की जब्त संपत्तियों को रिलीज कर दिया है। बता दें कि, 07 अक्टूबर 2021 को आयकर विभाग ने अलग-अलग कंपनियों पर छापेमारी की, जिसमें कुछ दस्तावेज बरामद हुए। जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ संपत्तियां अजित पवार और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियां हैं। दिल्ली स्थित बेनामी अपीलीय ट्रिब्यूनल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने संपत्ति रिलीज करने का दिया आदेश
बता दें कि, इस खारिजी के खिलाफ आयकर अपील को भी बेनामी ट्रिब्यूनल ने 05 नवंबर 2024 को खारिज कर दिया। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुनेत्रा पवार की संपत्ति आयकर ने जब्त की थी, कोर्ट ने संपत्ति रिलीज करने का आदेश जारी किया। दरअसल, ट्रिब्यूनल का यह फैसला अजित पवार के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद आया है। विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को भारी जीत मिली थी और सरकार गठन में गतिरोध था। 5 नवंबर 2024 को न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए अपने रुख की पुष्टि की। जिससे उसका पिछला फैसला बरकरार रहा। इस फैसले के साथ ही आयकर अधिकारियों द्वारा पहले जब्त की गई संपत्तियों को रिलीज कर दिया गया है।
अजित पवार के नाम पर नहीं दर्ज कोई संपत्ति
दरअसल, अक्टूबर 2021 में अधिकारियों ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम (PBPP) के तहत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। इस कार्रवाई में महाराष्ट्र और मुंबई में अजित पवार से जुड़े लोगों के आवासों और कार्यालयों की तलाशी शामिल थी। जिसमें उनके रिश्तेदार, बहनें और करीबी सहयोगी शामिल थे। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि इनमें से कोई भी संपत्ति सीधे तौर पर एनसीपी नेता के नाम पर पंजीकृत नहीं है।
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