India News (इंडिया न्यूज़), Ashish Sinha, Allahabad HC: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में राजेश कुमार द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। राजेश कुमार पर आपत्तिजनक टैगलाइन के साथ सोशल मीडिया पर भगवान हनुमान की एक अत्यधिक आपत्तिजनक और अपमानजनक तस्वीर साझा करने का आरोप था।

न्यायाधीश ने कही ये बात

एकल न्यायाधीश की पीठ के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की सामग्री और धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन से निपटने के दौरान प्रस्तुत सामग्री के आधार पर स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है।

अदालत ने स्वीकार किया कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत क्षेत्राधिकार में अच्छी तरह से परिभाषित पैरामीटर हैं, और यह निर्धारित किया गया था कि वर्तमान आवेदन कानून द्वारा निर्धारित आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है।
एक जांच करने के बाद, एक आरोप पत्र दायर किया गया था, और प्रस्तुत सबूतों की समीक्षा करने पर, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

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