India News (इंडिया न्यूज),compensation for Maha Kumbh stampede:महाकुंभ मेले में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई थी। सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का वादा किया था। लेकिन अभी तक परिजनों को मुआवजा नहीं मिला है। जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है।कोर्ट की अवकाश पीठ ने सरकार के रवैये को ‘अस्थिर’ और ‘नागरिकों की पीड़ा के प्रति उदासीन’ करार दिया है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने उदय प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सख्त टिप्पणी की।

कोर्ट ने सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

कोर्ट ने सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उदय प्रताप सिंह की पत्नी 52 वर्षीय सुनैना देवी की कुंभ में मची भगदड़ में गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में खास बात यह रही कि न तो शव का पोस्टमार्टम कराया गया और न ही परिवार को यह जानकारी दी गई कि महिला को कब और किस हालत में अस्पताल लाया गया। कोर्ट ने इसे सरकारी संस्थाओं की गंभीर चूक बताया और उन्हें फटकार लगाई।

मुआवजा मिलने में देरी

पीठ ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार ने मृतक के परिवार को मुआवजा देने की बात कही थी, तो उसका समय पर पालन करना सरकार की जिम्मेदारी थी। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की कोई गलती नहीं है, और ऐसी त्रासदियों में पीड़ित परिवारों की देखभाल और सहायता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को मुआवजे से संबंधित प्राप्त और लंबित सभी दावों का ब्योरा पेश करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के ट्रस्टी के रूप में काम करती है और उसे पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

डॉक्टरों का मांगा ब्योरा

कोर्ट ने मामले में चिकित्सा संस्थानों, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए उन्हें विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। जिसमें वे 28 जनवरी को मरने वाले सभी मृतकों और मरीजों का ब्योरा शामिल करें। कोर्ट ने इसमें उन सभी डॉक्टरों का ब्योरा भी मांगा है, जिन्होंने घायलों का इलाज किया और उन्हें मृत घोषित किया।

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