India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। दरअसल, दिल्ली शराब निति मामलें में पहले से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार (9 जुलाई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए पेशी वारंट जारी किया। ताकि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में 12 जुलाई को उनकी पेशी सुनिश्चित की जा सके। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दायर सातवें पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को पेश करने का निर्देश जारी किया।

दिल्ली CM के खिलाफ वारंट जारी

बता दें कि, संघीय जांच एजेंसी ने इस साल 17 मई को दायर पूरक आरोपपत्र में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। इस बीच, अदालत ने एजेंसी के आठवें पूरक आरोपपत्र पर भी संज्ञान लिया है। जिसमें विनोद चौहान और आशीष माथुर को मामले में आरोपी बनाया गया है। इसने 12 जुलाई को माथुर को तलब किया और उसी दिन चौहान के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। धन शोधन निरोधक एजेंसी ने 55 वर्षीय अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। उनको 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। इसने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता थे और इसके लिए प्रतिकूल रूप से जिम्मेदार थे।

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कोर्ट ने दिया था राहत

कोर्ट ने शनिवार (6 जुलाई) को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को उनके मेडिकल रिकॉर्ड देखने की अनुमति दे दी। उन्हें स्वतंत्र रूप से उनकी ओर से मेडिकल बोर्ड या डॉक्टरों से परामर्श करने और सलाह लेने की भी अनुमति दे दी। साथ ही अदालत ने अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया। जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को डॉक्टरों से परामर्श के दौरान सुनीता केजरीवाल को उनकी अटेंडेंट बनने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को किसी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है।

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